सीतापुर- जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि वर्तमान में सम्पूर्ण देश व प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है तथा देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 दिनांक 31-05-2020 तक के लिए विस्तारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोविड वायरस की महामारी एव घोषित लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिक/कामगार/दिहाड़ी मजदूर एवं निर्बल वर्ग के गरीब व्यक्तियों को शासन से संचालित विभिन्न योजनाओं यथा जनधन योजना, उज्जवला योजना एवं विभिन्न छोटे-मोटे दैनिक कार्यों में लगे ठेले, खोमचें, फेरी, फड़ एवं आटो चालक आदि के खाते में दी जाने वाली राहत धनराशि रू0 1000 का आहरण करने एवं कतिपय अन्य ग्राहक बैंक शाखाओं में निरन्तर आ रहे हैं। उक्त के दृष्टिगत कोविड वायरस की रोकथाम हेतु जिला आपदा प्रबन्धन समिति की आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राहक को बैक की ओर से निःशुल्क मास्क दिया जाये। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबन्धक से अपेक्षा की है कि समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का सभी बैंक शाखाओं से अक्षरशः अनुपालन करायें तथा सुनिश्चित करायें कि बैंक शाखाओं में बैंक मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं आने वाले प्रत्येक ग्राहक को निःशुल्क मास्क का वितरण किया जाये। मांग के अनुरूप मास्क की उपलब्धता बनाये रखने हेतु अधीक्षक जिला जेल से सम्पर्क करते हुए आवश्यकतानुसार मास्क क्रय किये जा सकते हैं।