सीतापुर- जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एल0आर0 कुमार ने सीतापुर नगर बाजार का भ्रमण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान दुकानो में 5 से अधिक ग्राहक मौजूद होने, मास्क न लगाने एवम् मानक से अधिक कर्मियो को दुकान पर रखने हेतु चेतावनी दी। इस दौरान बिना मास्क लगाये, दोपहिया पर दो सवारी बैठे व्यक्तियो से भी जुर्माना भी वसूला गया। उन्होंने कड़े निर्देश दिये कि कोरोना निर्देशों को कडा़ई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी/अन्य को मास्क उपलब्ध कराते हुए मास्क का प्रयोग कराना सुनिश्चित करें। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रूमाल आदि बांधकर ही दुकान पर आने एवं दुकान पर ग्राहकों के हाथ धोने हेतु हैण्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्रत्येक ग्राहक के समुचित सैनिटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगें। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी। जिन दुकानों के अन्दर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में दुकानदार सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतरी परिसर के सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन आदि को दुकान से दूर वाहन खड़ा करने एवं वाहन से दुकान तक पैदल आने हेतु प्रेरित करेगा।
प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के सम्मुख सोशल डिस्टेन्सिंग हेतु कम से कम 2 गज/06 फीट की दूरी पर गोले बनवायेंगे। प्रत्येक व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि दुकान पर दुकान मालिक, सेल्समैन एवं ग्राहक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों की संख्या न होने पायें। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात् एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों का दुकान में प्रवेश वर्जित होगा।
उन्होंने अपील कि प्रत्येक दुकान मालिक को कार्यस्थल पर तैनात सेल्समैन एवं आने वाले ग्राहकों को आरोग्य-सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करने एवं स्वयं द्वारा डाउनलोड किया जाना अनिवार्य होगा।