Nishan Publication

आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जायें सभी पात्र प्रवासी एवं अवरूद्ध प्रवासी-जिलाधिकारी

सीतापुर- जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों को 05 किग्रा खाद्यान्न तथा प्रति कार्ड 01 किग्रा चना निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा, इस योजनान्तर्गत चिन्हॉकन के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी हो और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित न हो। भारत सरकार के निर्णय का मूल उद्देश्य प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। ऐसे प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों को आत्म निर्भर भारत योजना में आच्छादित किया जायेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित न हों तथा किसी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी न होने के कारण उन्हें वर्तमान में खाद्यान्न की सुविधा न प्राप्त हो रही हो।  उन्होंने समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक उचित दर की दुकान पर तैनात नोडल अधिकारियों को प्राप्त प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासी श्रमिकों की सूची एवं आत्म निर्भर भारत योजना में चिन्हॉकन हेतु सर्वे प्रपत्र की प्रतियाँ तत्काल उपलब्ध करा दें। नोडल अधिकारी सम्बंधित ग्राम पंचायत में छूटे हुए पात्र प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों का पात्रता के आधार पर सर्वे फार्म भरवाना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी श्री तिवारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में वितरण हेतु नगर निकाय कर्मियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु विकास कर्मियों/ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों/पंचायत मित्रों आदि का वितरण हेतु नोडल अधिकारी नामित गया है। तत्क्रम में समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद सीतापुर एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद सीतापुर को निर्देशित किया हैं कि वह अपने अधीनस्थ कर्मियों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बंधित नोडल अधिकारियों से दर्ज उक्त विवरण सहित सूची एवं सर्वे फार्म संकलित करके सम्बंधित तहसील की क्षेत्रीय निरीक्षक/आपूर्ति कार्यालय में तीन दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया हैं कि वह छूटे हुए प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों की तत्काल अस्थाई राशन कार्ड आई0डी0 जनरेट कराकर शासनादेशानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सूची में प्राप्त विवरण को विभागीय वेब साइट में दर्ज करेंगे।
उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता को पूर्ण करते हों, उन्हें आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में आच्छादित कर लिया जाये और जिन्हें आत्म निर्भर भारत योजना में सम्मिलित न किया जा सके, उनके सम्बंध में कारण/स्थिति स्पष्ट रहे।

Post a Comment

Previous Post Next Post