Nishan Publication

18 से 25 मई तक जनपद में कानून-व्यवस्था/शॉति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 46 अधिकारियों को किया गया तैनात


-18 से 25 मई तक जनपद में कानून-व्यवस्था/शॉति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 46 अधिकारियों को किया गया सेक्टरवार मजिस्ट्रेट आॅनड्यूटी तैनात
-जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने जारी किया आदेश।
सीतापुर- अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19),संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धक अधिनियम-2005 धारा-2 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किये जाने के कारण इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के प्ररिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश/प्रदेश में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में कानून-व्यवस्था/शॉति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक-18 मई 2020 से 25 मई 2020 तक 46 अधिकारियों (सूची संलग्न) को सेक्टरवार मजिस्ट्रेट आन ड्यूटी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिये कि उपरोक्त समस्त नामित मैजिस्ट्रेटस अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राशन वितरण की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स, किराना स्टोर्स एवं फल, सब्जी, दूध आदि के दुकानों पर भीड़ एकत्र न होने पाये।
नामित मैजिस्ट्रेट्स अपने-अपने थाना क्षेत्रों के ग्रामों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों यथा प्रधान, कोटेदार आदि का नाम एवं उनके मोबाईल नम्बर अपने पास सुरक्षित रखेगें तथा समय-समय पर उनसे यह सूचना एकत्रित करेंगे कि उनके क्षेत्र में विदेश अथवा गैर जनपद/महानगर से वापस आकर व्यक्ति रह तो नहीं रहे हैं, विदेश/बाहर से आने वालों की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के सूचित करेंगे। भ्रमण के दौरान यदि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है जिसमें कोरोना से ग्रसित होने के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो उसकी सूचना भी अविलम्ब उपरोक्त अधिकारियों को उपलब्ध करायेगें। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी किराना व्यापारी/आवश्यक वस्तु विक्रेता/दूध विक्रेता आदि नियत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी आवश्यक वस्तु अथवा मेडिसिन आदि की बिक्री नहीं करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं/मेडिसिन आदि का संचय अथवा कालाबाजारी करेगा। यदि कोई व्यवसायी इस प्रकार के कृत्य करता हुआ पाया जाये, तो उसके विरूद्ध सुसंग धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उक्त अवधि में अफवाहों पर निगरानी रखते हुए अनर्गल अफवाहों   का यथोचित माध्यमों से खण्डन करते हुए आम जन-मानस को वास्तविक वस्तु-स्थिति से अविलम्ब अवगत कराया जाये। नगर मजिस्ट्रेट एवं संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित क्षेत्राधिकारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर जन मानस को अपने-अपने घरों से बाहर न निकलने हेतु जागरूक करते हुए प्रेरित करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि संबंधित क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण नगर मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेटों एवं उपरोक्त अधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगे, स्थानीय कर्मचारियों से अभिसूचना संकलित कर संबंधित अधिकारियों को यथासमय अवगत करायेंगे, सम्बन्धित अधिकारियो से समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रों मे उक्त अवसर पर शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें। किसी अप्रिय घटना की संभावना पाने पर तत्काल स्थिति को नियंत्रण में रखते हुये वस्तुस्थिति से दूरभाष पर जिला मैजिस्ट्रेट एवं अपर जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे। यदि किसी विषम घटना की सूचना मिलती है तो पुष्टि होने पर जिलाधिकारी महोदय को भी अविलम्ब सूचित करेंगे। समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट डयूटी पर लगाये गये उपरिवर्णित अधिकारियों की अपने स्तर पर मीटिंग कर समुचित ब्रीफिंग करेंगे तथा यथा आवश्यकता अपने स्तर से तहसील/ब्लाक स्तरीय अन्य अधिकारियो को ड्यूटी पर लगायेंगे।
उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर उक्त अवसर पर जिला चिकित्सालय एवं जनपद की समस्त सी०एच०सी0/पी०एच०सी० को एलर्ट स्थिति मे रखा जायेगा, चिकित्सकों एवं चिकित्सा स्टाफ की लिखित डियूटी लगायी जायेगी तथा आवश्यक दवाईयों सहित चिकित्सको की टीम एवं एम्बुलेंस तैयार रखी जायगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी सीतापुर उक्त अवसर पर संभावित अग्निकांड एवं अन्य दुर्घटना से निपटने हेतु अग्निशमन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अग्निशमन उपकरणों को तैयारी की हालत मे रखेगे। प्र0अ0 नजारत/नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट उक्त अवसर पर डियूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, हेतु मुख्यालय पर चालक सहित 5 वाहन उपलब्ध रखेंगे तथा यथा आवश्यकता संबंधित मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करायेगे। उन्होंने जनपद मे प्रत्येक दशा मे कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर जारी की जाने वाली एडवायजरी का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।

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